सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र परिवारों के लिए शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन करना शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के बाहर किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति पुत्री विवाह पर ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक एवं पुत्री का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ₹1 लाख से अधिक न हो), शादी का कार्ड, वर का आयु प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक (सीबीएस शाखा व आधार लिंक) शामिल हैं। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ही अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।
इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट www.backwardwelfare.up.in पर स्वयं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, लोढ़ी (कमरा संख्या-37) में संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
![]()

















