सोनभद्र/एबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र रामसुलीन सिंह के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने किया। लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकृति के मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रचना अरोड़ा, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश संदीप गुप्ता द्वितीय, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गोविन्द मोहन, विशेष न्यायाधीश पाक्सो ओमकार शुक्ला, अपर जनपद न्यायाधीश विपिन कुमार तृतीय, अपर जनपद न्यायाधीश हरिकेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज, सिविल जज सीडि रामेश्वर दयाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक सलन बागे, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एवं अधिवक्तागण मौजूद रहे।

जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत में बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया तथा बैंक प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाकर बैंक संबंधी मामलों का निस्तारण कराने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक एवं श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित मामले, सेवा संबंधी वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्तिक परिलाभों से जुड़े विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल मामलों के साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया गया।

जनपद न्यायालयों द्वारा कुल 3,429 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसकी जुर्माना एवं समाधान धनराशि 10,47,23,500 रुपये रही। इसके अतिरिक्त जनपद के राजस्व न्यायालयों, अन्य न्यायालयों एवं विभागों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन के कुल 85,884 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में जुर्माना एवं समाधान धनराशि 19,09,57,207 रुपये रही।

वहीं निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के कुल 492 मामलों का निस्तारण करते हुए 2,56,78,827 रुपये की समाधान धनराशि तय की गई। इस प्रकार 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 89,805 मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण हुआ और कुल 32,13,59,534 रुपये की समाधान धनराशि रही।

राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में 9, 10 एवं 11 सितंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में लघु अपराधों (Petty Offences) के 51 मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से सरल, त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है।
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