रांची। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के अंतिम संस्कार और क्रिया कर्म में शामिल होने के लिए दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने श्री सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी।
कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उल्लेखनीय है कि शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन अभी रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में कार्रवाई की थी।