दिल्ली। हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।
यह मामला वर्ष 2006 में तमिलनाडु स्थित नेटवर्क कंपनी एयरसेल में मलेशिया स्थित मैक्सिस कंपनी द्वारा किए गए विदेशी निवेश के लिए दी गई FIPB मंजूरी से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे को मंजूरी देने के लिए रिश्वत ली थी और यह राशि उनके बेटे कार्ति से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से भेजी गई।