बीना/सोनभद्र/एबीएन न्यूज। महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) / फास्ट ट्रैक कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जमानत देते समय यह भी शर्त रखी है कि आरोपी विवेचना में सहयोग करेगा, गवाहों को धमकाएगा नहीं और साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 29 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 16 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे वह घर पर अकेली थी, जबकि उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। उसी दौरान ट्रैक्टर चालक महेश विश्वकर्मा पुत्र चंद्रप्रकाश, निवासी कोहरौल थाना शाहगंज, खेत की जुताई कर पैसे मांगने उसके घर पहुंचा। जब पीड़िता ने कहा कि उसके पति के आने पर पैसे दे दिए जाएंगे, तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा और कथित रूप से उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया तथा जबरन दुष्कर्म किया।
पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने शिकायत करने पर पति-पत्नी की हत्या करने की धमकी भी दी। डर के कारण उसने तत्काल किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके पति आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे, जहां कथित रूप से उनके साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 21 जनवरी 2026 को जब वह स्कूटी से अपने मायके जा रही थी, तब रॉबर्ट्सगंज में आरोपी महेश मिला और सुलह कराने के बहाने उसे एक घर में ले गया, जहां चाकू दिखाकर दोबारा दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी कथित रूप से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा।
पीड़िता का कहना है कि उसने पहले थाने में सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से भी शिकायत भेजी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत के आदेश पर शाहगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पक्ष के अधिवक्ता कंचन सिन्हा के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत मंजूर कर ली।
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