सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन,2024 तथा विधान सभा उप निर्वाचन,2024 में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में सातवें चरण में मतदान दिवस 01 जून, 2024 दिन शनिवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस 01 जून, 2024 दिन शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अंतर्गत शासनादेश के क्रम में जनपद में मतदान के दिवस 01 जून, 2024 दिन शनिवार को सम्पूर्ण जनपद में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।