सोनभद्र। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्री रविन्द्र विक्रम सिंह माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 13.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय एवं वाहय न्यायालय ओबरा एवं दुद्धी व ग्रामीण न्यायालय, घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित हो रही है।
उक्त आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु न्यायालय में लम्बित – आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non- compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद (केवल मान्नीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद ), अन्य सिविल वादों (किराया,सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्रिलिटिगेशन मामलों- जैसे धारा-138 एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable) व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद ) वादों का निस्तारण किया जायेगा।
अतः जनसाधारण को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद / विवाद / शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण / फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं। उक्त जानकारी श्री शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के द्वारा दी गयी है।