सोनभद्र। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इसके बारे में उप श्रम आयुक्त, ए० के० सिंह ने अपने एक ब्यान में बताया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें नामांकन हेतु 18 से 40 आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे कि गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याहन भोजन कर्मकार, सिर पर बोझ उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार के रूप में व ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे कर्मकार जो ई०पी०एफ० व ई0एस०आई० से आवर्त न हो व आयकर दाता न हो, जिनकी मसिक आय 15 हजार से अधिक न, हो पात्र हैं। पंजीकृत लाभार्थियों के 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 3000 की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु लाभार्थी का मोबाइल नम्बर, ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक आवश्यक है। इस योजना की आधिकारिक बेव साइट है। योजना हेतु पंजीकरण जनसेवा केन्द्रों व सेल्फ इनरोलमेन्ट (लाभार्थी द्वारा स्वयं) किया जा सकता है। पात्र असंगठित कामगार बंधुओं से अपील है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराकर पेंशन का लाभ उठायें। इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु कार्यालय उप श्रमायुक्त, मिर्जापुर क्षेत्र, पिपरी-सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता है।