सोनभद्र। जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र विकास सिंह,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.09.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय बाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट के बाद बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकार्य पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non- compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित बाद), अन्य सिविल वादो (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष बाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 31.08.2024 को शाम 03:00 बजे एण्डी०आर० भवन स्थित मेरे विश्राम कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, जनपद सोनभद्र, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी, जनपद सोनभद्र, थानाध्यक्ष / विवेचक एन्टी थेफ्ट (इलेट्रिक) थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र की बैठक आहूत की गयी।
जिसमें श्री गोपाल जी यादव, थानाध्यक्ष / विवेचक एन्टी थेफ्ट (इलेट्रिक) थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, श्री ए0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम जनपद सोनभद्र, उपस्थित हुए।
बैठक में उपस्थित सभी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं थानाध्यक्ष / विवेचक एन्टी थेफ्ट (इलेट्रिक) थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र को निर्देशित किया गया कि आगमी दिनांक 14.09.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत वादों से सम्बन्धित अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें।
यह जानकारी श्री शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सोनभद्र द्वारा दी गयी हैं।