court new
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा पुलिस के भी गजब कारनामे हैं। एक युवक की हत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू से गोदकर की गई थी। पुलिस ने अदालत में आलाकत्ल के तौर पर 20 से 25 किलो वजन का पत्थर दिखाया। इधर, कोर्ट में गवाह भी मुकर गया। इसके चलते साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अपर जिला जज-16 अपूर्व सिंह ने पति की हत्यारोपी पत्नी, एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के श्याम बिहार कॉलोनी निवासी ब्रजेश देवी को बरी कर दिया।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज मुकदमे के अनुसार थान सिंह ने अपने पिता राजेंद्र सिंह की हत्या के संबंध में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 7 जून 2007 की वह अपने पिता राजेंद्र सिंह, माता ब्रजेश देवी, भाई विकास, अर्जुन और बहन खुशबू, शीतल घर की छत पर सो रहा था। रात करीब 1 बजे पड़ोस में रहने वाला लक्ष्मण पुत्र भिक्की राम अपने अन्य तीन साथियों के साथ छत पर आया। पिता राजेंद्र सिंह के सिर और चेहरे पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। शोर मचाने पर आरोपी छत से कूदकर भाग गए।
पुलिस ने लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मृतक राजेंद्र सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में भी चाकू से गोदकर हत्या होन की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण का नाम निकालकर मृतक की पत्नी ब्रजेश को हत्या के आरोप में जेल भेजा था। पुलिस ने 20 से 25 किलो वजन का पत्थर भी घटना में प्रयुक्त दर्शाकर अदालत में पेश किया।