सांकेतिक तस्वीर
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डकैती के 18 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिता -पुत्र समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के तीन आरोपियों की मुकदमा दौरान मौत हो चुकी है।
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा मोहल्ला गुरगुज निवासी वादी आशीष कुमार सोनी ने 16 अक्तूबर 2006 को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि देर रात करीब दो बजे उसके परिजन पिता शिवलाल सोनी, मां ममता देवी, बहन पूजा, बृजेश व संध्या घर पर सो रहे थे। तभी वह जगकर पढ़ने लगा। उसी समय उसे खट-खट की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपने कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांककर देखा तो 10-12 लोग उसे आते दिखाई दिए। उनको देखकर वह दरवाजा बंद करना चाहा तो वह लोग दरवाजे में धक्का देकर घर में घुस आए।