सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि झारखण्ड राज्य में 13 नवम्बर,2024 तथा 20 नवम्बर,2024 को विधान सभा सामान्य निर्वाचन,2024 होना है, झारखण्ड राज्य के निवासी मतदाता जो उत्तर प्रदेश में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय में नियोजित हैं, को मतदान दिवस 13 व 20 नवम्बर, 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा-135 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य निवासी प्रत्येक कामगार को जो उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, मतदान दिवस 13 व 20 नवम्बर,2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।