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सांकेतिक तस्वीर – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बदायूं में हत्या के आठ साल पुराने मामले में दो परिवारों के पांच सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना व तीन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बरेली के भमोरा थानाक्षेत्र के गांव रुद्रपुर की दिनेशवती ने 17 दिसंबर 2017 को थाना दातागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 16 दिसंबर को उसके पति महिपाल व देवर हजरतपुर कस्बे में दसवां संस्कार में गए थे। दसवां संस्कार से पति व देवर वापस आ रहे थे। गांव कौर निवासी कुंवरपाल ने उन सभी का पीछा करना शुरू कर दिया।
कुंवरपाल के पिता की हत्या का मुकद्दमा उसके पति के ऊपर चल चुका था, जिसमें समझौता हो गया था। कुंवरपाल व उसके परिवार के लोग रंजिश मानते थे। शाम करीब चार बजे बाइक पर सवार होकर कुंवरपाल उसका भाई अमर पाल इसके अलावा चचेरे भाई नरेश पाल, शिवराम, हरिओम पुत्र रामसिंह ने नाजायज असलहों से फायर कर दिए।
इसमें दिनेशवती के पति महिपाल को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। देवर जान बचाकर भाग गया था। मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी ओमपाल कश्यप तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।