सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने बताया कि जनपद में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खड़ी फसलों में स्थानिक आपदाओं से हुई क्षति पर बीमित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से आग लगना जैसी प्राकृतिक घटनाओं से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही कटाई के बाद खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसलें अगर ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा या चक्रवाती वर्षा से क्षतिग्रस्त होती हैं, तो ऐसे किसानों को भी आंशिक क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।
डीएम सिंह ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जो मौके पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करेगी।
उन्होंने बीमित किसानों से अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की आपदा से फसल को नुकसान होता है, तो वे घटना के 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने पर ही मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
डीएम ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम वर्षा की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसान पहले से सतर्क रहें और किसी भी नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय में दावा दर्ज करना न भूलें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी या शिकायत के लिए किसान अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य (मो. 8881173660) या वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी शिव कुमार (मो. 9598313930) से संपर्क कर सकते हैं।
![]()












