मुंबई. मुंबई की 25-वर्षीया एक युवती ने शनिवार को यहां की एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दावा किया कि गोरखपुर के सांसद उनके जैविक पिता हैं. महिला ने डीएनए परीक्षण की मांग की है. शिनोवा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से पैदा हुई है. युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करने का अदालत से अनुरोध किया जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार उसे अपनी जैविक पुत्री मानने से इनकार न करें.
युवती ने सार्वजनिक तौर पर किशन को अपना जैविक पिता घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनी और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की है. तीन दिन पहले किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की शिकायत पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 195 (झूठे सबूत देना या गढ़ना) 386 (जबरन वसूली), 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था. वकील अशोक सरोगी और जय यादव के जरिये दायर शिनोवा की रिट याचिका में कहा गया है कि लखनऊ में संबंधित कोई घटना नहीं हुई है, साथ ही याचिकाकर्ता तथा शुक्ला एवं किशन मुंबई के निवासी हैं, इसके बावजूद प्राथमिकी उत्तर प्रदेश की राजधानी में दर्ज की गयी है.
मलाड की डिंडोशी अदालत में उनके दीवानी मुकदमे में कहा गया है कि एक पत्रकार के रूप में सोनी की मुलाकात रवि किशन सहित फिल्म बिरादरी से जुड़े कई लोगों से हुई. याचिका के अनुसार, सोनी और किशन एक रिश्ते में आये और 1991 में शादी कर ली, हालांकि कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दोनों लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सके. याचिका में दावा किया गया है कि उसका जन्म 19 अक्टूबर 1998 को हुआ था, लेकिन तब तक यह पता चला कि किशन पहले से ही शादीशुदा थे. याचिका में कहा गया है कि इन तथ्यों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि किशन और सोनी ने आपस में फैसला किया कि उनका बच्चा अभिनेता को ‘अंकल’ कहेगा.
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महिला ने अपनी याचिका में कहा कि जरूरत के हर समय में दोनों ने उसकी आवश्यक देखभाल की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हालांकि, हाल ही में जब शिनोवा और सोनी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता को शुभकामनाएं देने के लिए मिलने गए, तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनसे मिलने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया है कि इसके बाद सोनी ने किशन की जैविक पुत्री के रूप में शिनोवा के अधिकारों के बारे में जनता को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. शिनोवा ने याचिका में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बताया गया, इसके बावजूद किशन की पत्नी शुक्ला ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. डिंडोशी अदालत में मुकदमे की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, जबकि रिट याचिका उच्च न्यायालय में अगले हफ्ते सूचीबद्ध हो सकती है.
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FIRST PUBLISHED : April 20, 2024, 20:01 IST