सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में 19 अप्रैल, 2024 को प्रकाशित खबर शीर्षक- बकाया रूपये मागने पर पेट्रोल डालकर युवक को जिन्दा जलाया मौत सोनभद्र के अस्पतालो में नहीं मिला इलाज मरने से पहले परिजनों के सामने युवक ने तीन लोगों का नाम लिया। प्रकरण में उप जिलाधिकारी दुद्धी-सोनभद्र द्वारा अपने पत्र संख्या 119/आ०लि०-जॉच/2024 22 अप्रैल,2024 की प्रेषित आख्या में घटना के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता शिव गिरी पुत्र देवेन्दर गिरी निवासी सलखन चोपन सोनभद्र के तहरीर पर थाना दुद्धी में दर्ज करायी गयी प्र०सू०रि० एफ०आई०आर० नं0-0067 दिनांक 18.04.2024 जिसमें आरोपी वीरेन्द्र उर्फ बब्बन पनिका पुत्र रामजियावन पनिका व कन्हैया कुशवाहा पुत्र श्यामलाल कुशवाहा निवासीगण धनौरा दुद्धी सोनभद्र को बनाये जाने तथा अन्त में मृतक विजयपुरी पुत्र नन्हापुरी द्वारा स्वय अपने शरीर में आग लगाये जाने तथा आग से जलने के कारण मृत्यु का सज्ञान प्रथम दृष्टया स्पष्ट होना उल्लिखित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रकरण की गम्भीरता एवं घटना के आलोक में उप जिलाधिकारी दुद्धी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में नीचे निर्दिष्ट बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर आख्या प्रेषित किये जाने की प्रबल आवश्यकता प्रतीत होता है, उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल-जाँच कराये जाने की गम्भीरता के आलोक में घटना की मजिस्ट्रियल जाँच कराया जाना है, जिस हेतु उप जिलाधिकारी दुद्धी की उपरोक्त आख्या को देखते हुए प्रथम दृष्टया जॉच का मामला परिलक्षित होने के कारण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक (न्यायिक) सोनभद्र को इस मामले की जॉच हेतु मजिस्ट्रेट नामित किया गया है, उक्त घटना के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक उक्त प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य कार्यालय दिवस में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर सकते हैं।