सपा नेता आजम खां
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सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा के खिलाफ अंतिम दौर में पहुंच चुकी बहस पर सरकार ने ब्रेक लगा दी है। अभियोजन की ओर से बहस पूरी कर चुके अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव को हटा कर मामले की सुनवाई का जिम्मा सरकार ने महाधिवक्ता अजय मिश्र को सौंप दिया है। अब मामले की सुनवाई 14 मई को होगी। हालांकि, सरकार के इस कदम पर अदालत ने नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है।
आज़म खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला को रामपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आजम खान के कुनबे ने सजा के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत की मांग भी की हैं।
इस मामले की सुनवाई जनवरी माह से चल रही है। सरकार ने काफी टाल मटोल के बाद जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। आजम खान के परिजनों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के जानेमाने वकील कपिल सिब्बल रखने आए थे। इसके बाद अभियोजन की ओर की बहस चल रही थी। करीब-करीब बहस सोमवार को पूरी होने के बाद अग्रिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंगलवार की तारीख नियत की थी। उम्मीद जताई जा रही थी आज इस मामले की सुनवाई पूरी हो जायेगी।