कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कोर्ट से एक मामले में राहत मिली है। उनके खिलाफ चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जारी एनबीडब्ल्यू निरस्त कर दिया गया है।
{“_id”:”66ed1e96b0bd9629b600e298″,”slug”:”nbw-issued-against-congress-state-president-ajay-rai-cancelled-in-varanasi-2024-09-20″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”UP News: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कोर्ट से राहत, अजय राय के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय
– फोटो : अमर उजाला
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) युजवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया। इस मुकदमे में अजय राय के खिलाफ 13 सितंबर 2024 को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एक अन्य बृहस्पतिवार को अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से जारी वारंट को निरस्त करने की अपील की गई। अदालत में अजय राय की ओर से दलील दी गई कि इस मुकदमे के आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। उस पर सुनवाई विचाराधीन है।
मुकदमे की पिछली तिथि पर अजय राय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होकर अधिवक्ता के जरिये पेश हुए थे। अदालत ने अजय राय के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत की है।
{"_id":"66ed235e0306eee6c50daaa5","slug":"speeding-bike-collides-with-car-coming-from-wrong-direction-in-gurugram-one-dead-2024-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram Accident: गलत दिशा से आ रही कार से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक की मौत; रोंगटे खड़े कर देगा...
© 2024 Asian News Network | Website By- Cliker Studio