सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने बताया है कि नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक, दोनों तारीखों को सम्म्लित करते हुये निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये हों या उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किये गये हों, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह नाम-निर्देशन कागजात दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दिये गये रजिस्टर में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाये रखें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन,2024 व विधान सभा उप निर्वाचन, 2024-दुद्धी विधान सभा में निर्वाचन अवधि के दौरान तीन बार अभ्यर्थियों के लेखे का निरीक्षण एवं अभ्यर्थियों के दैनिक लेखा रजिस्टर को डी0ई0ओ0 पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (जनवरी,2022) में दिये गये निर्देशों का अवलोकन किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी व्यय प्रेक्षक के विमर्श से प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के लिए एक अनुसूची तैयार करेंगे एवं अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर की जाँच के लिए तीन तारीखें इस प्रकार नियत की जायेंगी कि दो निरीक्षणों के मध्य का अन्तराल कम से कम तीन दिन हो और अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से तीन दिन पहले न हो उक्त के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की जाँच के लिए क्रमश तिथियां नियत की जाती है, प्रथम निरीक्षण 20 मई,2024 (सोमवार) को सुबह 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय निरीक्षण 24 मई,2024 (शुक्रवार) को सुबह 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक तथा तृतीय निरीक्षण 29 मई,2024 (बुधवार) को सुबह 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किया जाना है।