लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 40-फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 103-अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान स्थल संख्या-343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान पर 13 मई को हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इस मतदान स्थल पर आगामी 25 मई को पुनर्मतदान के आदेश जारी किये गये हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि 13 मई 2024 को हुए मतदान में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई थी, जिसके कारण पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। पुनर्मतदान प्रातः 7ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक होगा, जिसमें मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का एक और अवसर मिलेगा। पोलिंग बूथ के सभी मतदाताओं के बाँये हाथ की मध्यमा उँगली में अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा। गांव के सभी मतदाताओं को डुग्गी के माध्यम से मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और सभी राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को लिखित रूप में सूचित किया जा चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर और संबंधित प्रेक्षक को भी पुनर्मतदान के कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन कराया जाएगा और मतदाताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि पर मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस अवसर पर सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की अपील की है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुनर्मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रुप से सम्पन्न हो।