लखनऊ। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश,अदालत संख्या 04, लखनऊ ने घूसखोरी के मामले में कुन्नन, तत्कालीन डिपो प्रभारी, एफसीआई, पथरहिया, मिर्ज़ापुर (यूपी) को 4 वर्ष की कारवास के साथ 50,000/- रु. जुर्माने की सजा सुनाई। बतादें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी कुन्नन, डिपो प्रभारी, एफसीआई, पथरहिया, मिर्ज़ापुर (यूपी) के विरुद्ध दिनाँक 04/05/2013 को मामला दर्ज किया। जिसमें आरोप है कि मार्च व अप्रैल 2013 के परिवहन बिलों को प्रमाणित करने हेतु एफसीआई/एसडब्ल्यूसी के पंजीकृत ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार/शिकायतकर्ता से 5000/- रु. रिश्वत की मांग की।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी कुन्नन को ठेकेदार/शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 4/10/2013 को आरोप पत्र दायर किया एवं दिनाँक 17/11/2014 को उसके विरुद्ध आरोप तय किए। विचारण के पश्चात, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया एवं उन्हें तदानुसार सजा सुनाई।