शक्तिनगर/सोनभद्र। शक्तिनगर थाना अंतर्गत स्थानीय एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना स्थित ज्वालामुखी कॉलोनी मे विगत दिनों ध्वस्तीकरण के दौरान दीवाल गिरने से हुई एक महिला के मौत के मामले मे न्यायालय ने मृतका के पुत्र की शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए एनटीपीसी मानव संसाधन विभाग के अपर महाप्रबंधक समेत चार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जिससे संबंधितो में हड़कंप मच गया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट सोनभद्र द्वारा मृतका हीरामति के पुत्र बाबादिन गोड़ ने कोर्ट आवेदन दिया था कि उसकी मा हीरामती की मृत्यु एनटीपीसी के उच्चाधिकारीगण के जबरन कृत्य के चलते दीवाल गिराये जाने से दब कर हो गयी थी। घटना 6 फरवरी 2024 को उस समय हुई जब उसकी मां अनिल राय के बुलाने पर ज्यालामुखी कालोनी में मजदूरी करने गयी थी। उसी समय विपक्षीगण द्वारा यह जानते हुए कि मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, दीवाल को जबरन तरीके से बिना किसी चेतावनी के जेसीबी से धक्का मरवाकर गिरवा दिया गया जिससे उसकी मां हीरामती की मृत्यु हो गयी। कोर्ट ने एनटीपीसी मानव संसाधन विभाग की प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए परियोजना के अपर महाप्रबंधक सिद्धार्थ मडल, संपदा अधिकारी असीम शेखर सिंह, मानव संसाधन विभाग के पवन पांडे रमा कांत साहू तथा अनिल राय के विरुद्ध धारा 156 (3) सी आरपीसी के तहत प्रभारी निरीक्षक थानाशक्ति नगर को आदेशित किया है कि आवेदक को स्वीकार करते हुए तथ्यों की जांच कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच अधिकारी के द्वारा विवेचना कराया जाए। न्यायालय के आदेश के बाद मानव संसाधन विभाग में जहाँ हड़कंप मच गया है वहीं स्थानीय लोगों द्वारा परियोजना की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।