अनपरा/सोनभद्र। एक जुलाई से अपराध पर सजा को लेकर क़ानून में बदलाव किये गए है। लोगों के मन में तरह तरह की बाते आ रही है जिसका पहल करते हुए थानाध्यक्ष अनपरा पंकज सिंह ने क्षेत्राधिकारी पिपरी अमित कुमार के सानिध्य में शनिवार को अनपरा थाना में संगोष्ठी कर नये क़ानून की जानकारी के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि गैगरेप के मामले में दोषियों को 20 वर्ष का सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। झूठे वादे व पहचान छिपाकर यौन सम्बन्ध बनाना अब दण्डनीय अपराध में शामिल हो गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चियों के मामले में दोषियों के खिलाफ आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। पंकज सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय सहिंता में पहली बार आतंकवाद का व्याख्या किया गया है जिसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अवसर पर समाज सेवी, नेता, एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।