सांकेतिक तस्वीर।
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उपभोक्ता को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ न देकर कंपनी ने सेवा में कमी की है। कंपनी को जुर्माने के रूप में दंडित किया जाना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे ने यह टिप्पणी करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़ित के इलाज खर्च में आए करीब डेढ़ लाख रुपये भी दो माह के अंदर देने का निर्देश दिया। चेताया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 12 फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
यह है पूरा मामला
उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के तिवारीपुर निवासी अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने उपभोक्ता आयोग में 19 दिसंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराते हुए नवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नई दिल्ली पर इंश्योरेंस का पैसा भुगतान न करने का आरोप लगाया।