सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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बरेली में जिसके खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसी से शादी कर दी। बाद में रिपोर्ट दर्ज कराने वाली मां अदालत में अपने बयानों से पलट गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मंयक ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया जबकि मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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महिला ने 25 जुलाई 2015 को बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 23 जुलाई 2015 को चाचा व ताऊ उसके घर पर आए और उसकी लड़की के अपहरण की धमकी दी। इसके बाद दूसरे दिन 24 जुलाई को आरोपी व उसके साथ चार-पांच लड़के आए और लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले गए।
लड़की ने खुद को बताया था बालिग
इसकी जब शिकायत की तो चाचा-ताऊ झगड़ा करने लगे। पुलिस ने आरोपी व उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान किशोरी ने खुद को बालिग बताते हुए उम्र 19 साल बताई, लेकिन मेडिकल जांच के आधार पर उसकी उम्र 17 साल मानी गई।