bangladeshi citizen case
– फोटो : amar ujala
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कानपुर में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के जिस लेटरहेड पर जारी किए गए फर्जी निवास प्रमाण पत्र को आधार बनाकर बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान मोहम्मद के परिवार को भारत की नागरिकता मिलने का दावा किया गया, उस पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर नहीं थे।
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झांसी स्थित फोरेंसिक लैब से आई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेटरहेड में मिले हस्ताक्षर पूर्व विधायक के हस्ताक्षर से भिन्न हैं। इस रिपोर्ट को सोलंकी के खिलाफ चल रहे केस में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।