नई दिल्ली। सरकार अनचाही कॉल के खिलाफ सख्त हो गई है। ऐसे में सरकारी बॉडी टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी Trai की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जो देशभर में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल को लेकर होने वाली समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ट्राई की रिपोर्ट की मानें, तो अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की है। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।