अदालत(सांकेतिक)
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हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कार व ट्रक की भिड़ंत में अपंग हुई बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने बुलंदशहर की बच्ची कुमारी चीनू की मां की ओर से दाखिल अपील पर दिया है।
22 अगस्त 2005 को चीनू अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर जा रही थी। रास्ते में कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई।
बुलंदशहर ट्रिब्यूनल में क्लेम दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों वाहन चालकों की गलती मानते हुए ट्रक का बीमा करने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बच्ची को दो लाख 17 हजार 715 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
अधिवक्ता एसडी ओझा ने दलील दी कि क्लेम ट्रिब्यूनल ने दोनों वाहन चालकों को दोषी ठहराते हुए मुआवजे के निर्धारण में गलती की है। इस घटना में गलती ट्रक चालक की थी। हाईकोर्ट ने अपील में बच्ची की दुर्घटना में हुई 75 प्रतिशत अपंगता आदि पर विचार करते हुए मुआवजा राशि बढ़ा दी। इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रुपये देने का निर्देश दिया है।