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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मानहानि के एक मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंशिकालाल के न्यायालय में 27 दुकानदार तलब किए गए। ये सभी दुकानदार सोमवार को अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। पीडि़त द्वारा दायर की गई याचिका पर अगली सुनवाई करने के लिए 29 अक्तूबर की तारीख तय कर दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के बैनर तले शहर के 30 दुकानदारों ने अध्यक्ष राम नारायण अवस्थी, महासचिव रंजीत राजपूत, कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में डीएम, एडीएम, एसडीएम को ज्ञापन देकर स्टेशन रोड स्थित ममता इंटर प्राइजेज के मालिक द्वारा गलत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचने की शिकायत की थी। जबकि इस प्रतिष्ठान का रक्षा विभाग से अनुबंध होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की बिक्री की जा रही थी। जांच में यह तथ्य सही पाए गए थे।
इसके बाद ममता इंटर प्राइजेज के मालिक राजीव यादव पूर्व सैनिक ने शिकायत करने वाले दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में मानहानि करने का मुकदमा दायर किया। शिकायत के साथ उन्होंने प्रमाण भी पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंशिकालाल के न्यायालय में शिकायत की सुनवाई हुई।
प्रमाणों के आधार पर सभी दुकानदारों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को तलब किया था। सोमवार को दुकानदार अपना पक्ष रखने न्यायालय में नहीं पहुंचे। याचिका की अगली सुनवाई करने के लिए 29 अक्तूबर की तारीख तय कर दी गई है।