पराली जलाने का मामला। (फाइल)
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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने पर किसान को चेताया। साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही। इससे सदमे में आए किसान की मौत हो गई। घटना से घर में चीख पुकार मच गई। किसान की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। इसमें संबंधित आधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामला सोनवा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव का है। गांव निवासी किसान रामसमुझ चौहान (55) पुत्र ननकऊ शनिवार को अपने खेत में धान की पराली जला रहा था। बताया गया कि तभी मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के टेक्निकल असिस्टेंट राजकुमार वर्मा ने उसे पराली जलाने से मना किया। उसे कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उस पर तीन लाख रुपये जुर्माना करने की चेतावनी दी।
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पत्नी बोली- सदमे से हो गई पति की मौत
इसके बाद किसान जल रही पराली को बुझाने में लग गया। बाद में रामसमुझ खेत में लगे पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक की किसान की पत्नी कौशल्या देवी ने स्थानीय थाने में तहरीर दी। कहा कि टेक्निकल असिस्टेंट की ओर से जुर्माना करने की धमकी और कार्रवाई की चेतावनी के कारण सदमे से पति की मौत हो गई है।
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जांच आख्या मिलने के बाद की जाएगी कार्रवाई
पीड़िता ने पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्राविधिक सहायक ने किसान को पराली जलाने से मना किया गया था। साथ ही क्षति और वसूली के बारे में हिदायत दी गई थी। इसके बाद वह वहां से चले आए थे। किसान की बाद में मौत हुई है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच आख्या मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।