आम बजट से मकान मालिकों को लाभ।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
आम बजट में प्रापर्टी के किराये में मिली छूट से प्रदेश के लगभग 60 लाख संपत्ति मालिकों को राहत मिली है। इनकी आय का स्रोत यही है। यदि किसी के पास दो घर हैं। एक में रहते हैं और दूसरा खाली है तो भी उसका इलाके के हिसाब से नोशनल किराया मानकर आय में जोड़ दिया जाता था। अब दूसरा घर खाली है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह पहले कामर्शियल प्रापर्टी का सालाना किराया 2.40 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी टीडीएस लिया जाता था। आवासीय प्रापर्टी में ये सीमा 50 हजार रुपये सालाना थी। दोनों को बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया है। यानी 6 लाख रुपये से ज्यादा किराये पर ही 10 फीसदी टीडीएस लिया जाएगा। इस फैसले से यूपी के 60 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी कमाई का प्रमुख स्रोत संपत्ति से आने वाला किराया है।