सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैय्यब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
पहले अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। इससे पहले शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गईं थीं, पहली बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की और दूसरी एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की थी। वहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके साथ ही तमिलनाडु की डीएमके ने भी वक्फ के खिलाफ याचिका लगाने की बात कही थी।
राष्ट्रपति ने शनिवार को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को शनिवार को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही यह विधेयक कानून में बदल गया। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में इसी हफ्ते इस विधेयक को पारित किया गया था। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार देर रात जबकि राज्यसभा में यह गुरुवार देर रात पारित हुआ था। इसी के साथ संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी थी।
बिहार के राज्यपाल ने किया था बिल का समर्थन
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था और कहा था कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है।