69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनको याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की मांग की है।
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69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनको याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की मांग की है।
अभ्यर्थियों ने शासन व विभाग के प्रमुख अधिकारियों को मेल भेजकर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को याची लाभ का प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने कहा है कि किसी को भी इस भर्ती से ना निकाला जाए। ऐसी स्थिति में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर ही मामला निस्तारित किया जा सकता है।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने बताया कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मिला था। उनसे भी यही मांग की थी। इस पर उन्होंने आश्वस्त किया था कि 18 नवंबर को सरकारी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
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