सोनभद्र/एबीएन न्यूज। विन्ध्याचल मण्डल के सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर की अध्यक्षता में 20 फरवरी 2026 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पेंशन अदालत आयुक्त कार्यालय के सभागार में अपराह्न 02ः00 बजे से आयोजित होगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन अदालत में विन्ध्याचल मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की जाएगी। इसमें ऐसे प्रकरण शामिल होंगे जिनमें पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं हुई हो, पेंशन का त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया गया हो, अथवा पेंशन निर्धारण के विरुद्ध पेंशनर द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो।
उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो उसके अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के मामलों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वे प्रकरण भी पेंशन अदालत में सुने जाएंगे, जिनके निस्तारण में प्रशासनिक विभाग और पेंशन विभाग के बीच मतभेद बना हुआ है। ऐसे मामले भी शामिल किए जाएंगे, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, किंतु पेंशनर उन्हें अदालत के बाहर निस्तारित कराना चाहते हैं।
हालांकि, वरिष्ठ कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है और जिन पर न्यायालय द्वारा विचाराधीन होने के कारण निर्णय संभव नहीं है, उन मामलों पर पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशनरों की अन्य पेंशन संबंधी शिकायतों को भी इस अदालत में सुना जाएगा।
पेंशन अदालत में वाद दाखिल करने के लिए आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप विन्ध्याचल मण्डल के सभी जिला कोषागारों में उपलब्ध है। इच्छुक पेंशनरों को आवेदन पत्र तीन प्रतियों में भरकर संबंधित जनपद के मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 09 फरवरी 2026 को अपराह्न 03ः00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
![]()












