दिल्ली। शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार यानी 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ईडी को सीएम केजरीवाल की दी गई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। खबर है कि इस मामले पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखने का फैसला लिया है।
दरअसल, हाल ही में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के शराब नीति मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को ब्ड केजरीवाल की रिमांड देते हुए 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के तरफ से जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गई थी। इसी मामले पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, “मनीष सिसोदिया के मामले में सौ करोड़ पर कोर्ट ने कहा था कि ये मैटर डिबेट का है। ऐसे में ये कहना कि अभी तक सिसोदिया को ज़मानत नहीं मिली, इसलिए मैं अपने मुआक़िल की गिरफ़्तारी वाले आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, ये कहना ग़लत होगा।”
अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट में इस मामले पर अपनी दलील देते हुए उन्होंने कहा कि, “ऐसे समय पर जब केजरीवाल को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना है, तब इस गिरफ्तारी के माध्यम से उनको चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना देश की लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा होगा। ऐसे में इस गिरफ्तारी का उद्देश्य केवल केजरीवाल को चुनाव में भाग लेने से वंचित करना था।”