सांकेतिक तस्वीर।
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रूंगटा अपहरण कांड के वादी महावीर रूंगटा को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 5 वर्ष 6 माह की सजा के खिलाफ दाखिल अपील मुख्तार की मौत के कारण निरस्त कर दी गई।
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने जेल अधीक्षक बांदा की मुख्तार के बाबत मृत्यु संबंधी रिपोर्र, एडीजीसी विनय सिंह का पक्ष सुनने के बाद मुख्तार के एक मात्र आरोपी होने के कारण दाखिल अपील की कार्यवाही समाप्त कर दी और पत्रावली दफ्तर में दाखिल करने का आदेश दिया।