इलाहाबाद हाईकोर्ट
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि शाही ईदगाह वक्फ की संपत्ति नहीं है। उपासना स्थल अधिनियिम 1991, वक्फ अधिनियम और आदेश-सात नियम 11 इस वाद में लागू नहीं होते।