सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रथम दृष्टया वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और साथ ही साथ थर्ड पार्टी बीमा रखने के लिए एक सही संतुलन बनाना होगा।
यह टिप्पणी जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उस आवेदन पर सुनवाई के दौरान की थी, जिसमें शीर्ष अदालत के 10 अगस्त 2017 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि बीमा कंपनियां किसी वाहन का बीमा तब तक नहीं करेंगी, जब तक कि बीमा पॉलिसी के रिन्युअल की तारीख पर उसके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न हो।