डॉ आस्था अग्रवाल
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अलीगढ़ महानगर के रमेश विहार इलाके के बहुचर्चित मेडिकल अफसर डॉ. आस्था अग्रवाल हत्याकांड में 14 मई को अदालत ने फैसला सुना दिया। एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने दोषी पति व भाड़े के दो सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी दिया है। वहीं, जेठ व एक नौकर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार घटना 12 अक्तूबर 2021 की रात की है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात क्वार्सी के रमेश विहार निवासी मेडिकल अफसर डॉ.आस्था अग्रवाल (34) का शव 13 अक्तूबर की शाम घर में फंदे पर लटका मिला। शरीर पर जाहिरा चोट आदि के निशान थे। देखने से लग रहा था कि मारपीट के बाद फंदे पर लटकाया गया है।
इसी क्रम में आस्था की बहन आकांक्षा गुप्ता द्वारा क्वार्सी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उसकी बहन आस्था ने कई बार बातचीत में बताया कि उसके पति अरुण अग्रवाल द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं। वादिया के सामने भी कई बार मारपीट की गई। आस्था के देवर अनुज अग्रवाल ने भी कई बार आस्था पर हाथ छोड़ा। जिसकी शिकायत थाने पर की गई। अरुण अग्रवाल शराबी व गंदे चरित्र का व्यक्ति है। अन्य महिलाओं से संबंध की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। इन दिनों किसी महिला के चक्कर में अरुण व आस्था में विवाद हुआ। अरुण उस महिला से शादी करना चाहता था, जिसके विरोध में मारपीट भी होती थी।