लखनऊ। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने श्रद्धालुओं की सुविधा तथा चार धाम यात्रा-2024 के सफल प्रबन्धन के दृष्टिगत सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं। जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य सचिव ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा-2024 हेतु तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के नागरिकों व निवासियों के लिये चार धाम यात्रा को सुखद एवं सुगम बनाने के लिये चार धाम यात्रा हेतु अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था का अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने उत्तराखण्ड शासन द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी की प्रति संलग्न करते हुये सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा है कि हर श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक जो चारधाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ) की यात्रा करना चाहता है, को उत्तराखण्ड शासन के यूआरएल https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php अथवा मोबाइल ऐप Tourist Care Uttarakhand पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चार धाम यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, ऐसे श्रद्धालुओं को चार धाम की यात्रा न करने की सलाह दी जाए।
उन्होंने चार धाम यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक श्रद्धालुजन से अपील की है कि वह पंजीकरण कराने के बाद ही वहां जाए। ऐसे यात्री, जिनका पंजीयन नहीं है. वे निर्धारित चेक प्वाइन्ट्स पर रोक दिए जाएंगे और वह उसके आगे नहीं जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तीर्थ यात्री यात्रा हेतु पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा करें, जिसके लिए उन्होंने पंजीकरण कराया है। इससे श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने तथा धामों पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त समस्त टूर ऑपरेटर तथा ट्रैवल एजेन्ट यह सुनिश्चित कराएँ कि उनके ग्राहकों द्वारा यात्रा प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक पंजीकरण करा लिया गया है। इससे तीर्थ यात्रा के दौरान असुविधा अथवा किसी प्रकार के व्यवधान को रोकने में सहायता मिलेगी।