सांकेतिक तस्वीर
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मथुरा के गोवर्धन थाने में भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एसएसपी के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें भगत सिंह जादौन एडवोकेट पुत्र घूरे सिंह निवासी बल्देवपुरी महोली रोड का आरोप है कि उन्होंने अपने साथी अलख निरंजन सिंह एड. भगवान सिंह व भगवान सिंह मीणा के साथ एक जमीन जुल्हेंदी, गोवर्धन में खरीदी थी। जमीन के स्वामी प्रहलाद, कैलाश व सुरेश पुत्रगण अमरी उर्फ अमर सिंह निवासी जुल्हेंदी से 64,68,000 रुपये में सौदा तय हुआ। बयाने के तौर पर विभिन्न चेकों के माध्यम से 45 लाख रुपये दे दिए। शेष बैनामा के समय देना तय हुआ।
बैनामा करने की म्यादा 12 माह तय हुआ। इसी बीच उक्त विक्रेता प्रहलाद, कैलाश व सुरेश के द्वारा समस्त कानूनी अड़चने पूरी कर मौके पर पैमाइश कराकर ऋण अदायगी कर प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देकर बैनामा करना था। इस तरह एक इकरारनामा लिखकर उक्त प्रहलाद, कैलाश व सुरेश ने अपने अपने फोटो लगाकर अंगूठा निशानी लगाकर लिखवाया व सब रजिस्ट्रार मथुरा के समक्ष पंजीकृत कराया।
भूपेंद्र चौधरी व सुशील चौधरी ने जानबूझ कर यह जानते हुए कि उक्त जमीन का इकरारनामा प्रार्थीगण के नाम हो चुका है। जमीन की खरीद का सौदा किया। 26 मई को जानकारी हुई कि भूपेंद्र चौधरी, सुशील चौधरी, रूपेश, प्रहलाद, कैलाश, सुरेश ने रात करीब 12 बजे अपने अन्य 15 साथियों के साथ मिलकर मजदूर लगाकर उक्त जमीन पर बाउंड्री करने का प्रयास किया। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो वहां गोलियां चलाईं। साथ ही अभद्रता की व धमकाया। सीओ गोवर्धन आलोक सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें शुक्रवार को भूपेंद्र व उसके बाउंसरों के खिलाफ एसएसपी से गुरुकृपा कॉलोनी के लोगों ने भी शिकायत की थी कि इन लोगों ने वहां भय का माहौल बना रखा है।