नई दिल्ली. हाल ही में करण जौहर ने हाई कोर्ट में फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. डायरेक्टर का कहना था कि फिल्ममेकर ने अपनी अर्जी में लिखा था कि इस फिल्म के टाइटल के जरिए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है. अब डायरेक्टर के हित में फैसला आ गया है.
फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. हाई कोर्ट में फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. करण ने अपने नाम का गलत इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, अब इस फैसले पर सुनवाई की गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्टर करण जौहर के हित में फैसला लिया है.
कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगाई रोक
द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ को थिएटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक फिल्म के टाइटल और फिल्म में से करण जौहर ने नाम और उनकी आहत करने वाली चीजों को हटा नहीं दिया जाता. फिल्म आज यानी 14 जून को रिलीज होने वाली थी, जिस पर अब रोक लग चुकी है.
कोर्ट ने जारी किया आदेश
जस्टिस रियाज चागला ने करण जौहर के हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि फिल्म के टाइटल में बिना करण जौहर की परमिशन के और बिना उन्हें सूचित किए हुए फिल्म का टाइटल तय कर लेना उनके मौलिक अधिकार का हनन है. फिल्म डायरेक्टर करण जौहर बॉम्बे हाई कोर्ट फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के खिलाफ अर्जी लेकर पहुंचे थे, बीते दिन कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें काफी राहत मिली है.
बता दें, करण जौहर ने फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ की रिलीज से पहले ही फिल्म के निर्माता इंडियाप्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह, फिल्म के निर्देशक और राइटर बब्लू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन अपने नाम का मजाक बनाने का आरोप लगाया था. अब गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद करण जौहर को राहत मिली है.
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FIRST PUBLISHED : June 14, 2024, 12:13 IST