सांकेतिक
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कानपुर में मदरसे की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले मौलाना को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने दस साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। नौबस्ता क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी मदरसा गुलशन-ए-फातिमा में पढ़ती थी।
गर्मी की छुट्टी के दौरान नौ जून 2019 की सुबह मदरसे के मौलाना जावेद कारी ने किशोरी को फार्म भरने के बहाने बुलाया। उसके न जाने पर खुद घर पहुंचकर उसे मदरसे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेहोश हो जाने पर उसे होश में लाकर दोबारा दुष्कर्म किया।