अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हुई सुनवाई
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।
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