<p style="text-align: justify;"><strong>MP News:</strong> मंदसौर में मंगलवार (1 जुलाई) को किसान के लोट लगाकर जनसुनवाई में जमीन संबंधी शिकायत की गुहार लगाने के मामले में कलेक्टर दीपक यादव ने सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ एक बाबू को सस्पेंड कर दिया है. बाबू जनसुनवाई का आवेदन लेकर साथ में चल रहा था, जबकि किसान कलेक्टर कार्यालय में लोट लग रहा था.</p>
<p style="text-align: justify;">कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सहायक ग्रेड-3 राजेश विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित है. 16 जुलाई को जनसुनवाई के दौरान आवेदक शंकरलाल पिता फूलचंद निवासी साखतली तहसील सीतामऊ द्वारा भूमि संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु जन-सुनवाई कक्ष में आने के लिए लोट लगाकर सभाकक्ष तक लोटते हुए आए. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सहायक ने दिया असंवेदनशीलता का परिचय</strong><br />सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में राजेश विजयवर्गीय सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मंदसौर आवेदक को देखते हुए उसके साथ साथ चल रहे हैं. एक शासकीय सेवक होने के नाते विजयवर्गीय का यह कर्तव्य था कि वे आवेदक को न सिर्फ ऐसा करने से रोकते बल्कि उसे उठाकर अपने साथ कलेक्टर के समक्ष लेकर आना था. विजयवर्गीय ने ऐसा नहीं करते हुए किसान को देखते हुए अनभिज्ञ बनते हुए अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना आवेदक की समस्या जाने सभाकक्ष में आकर बैठ गए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>इन आरोपों के चलते किया गया निलंबित</strong><br />विजयवर्गीय विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जनसुनवाई में उपस्थित थे. यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में संवेदनशीलता एवं मानवता का परिचय दें. आवेदक के साथ-साथ चलना, उसे रोकने हेतु कोई प्रयास न करना विजयवर्गीय की शासकीय सेवक के दायित्वों, कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है. इन आरोपों के चलते राजेश विजयवर्गीय को निलंबित कर दिया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>इस नियम के तहत हुई कार्रवाई</strong><br />कलेक्टर दीपक यादव के मुताबिक राजेश विजयवर्गीय, सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मंदसौर को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत मंदसौर रहेगा. निलंबन अवधि में राजेश विजयवर्गीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.</p>
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