सोनभद्र। जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि आगामी दिनों में बरसात होने की संभावना है। जिसके लिए जनपदवासियों से अपील है कि भरे हुए नहर, नाले, तालाब आदि में सावधानी को अपनाते हुए जीवन को बचाएं और इसके प्रति लोगों में जागरूकता भी फैलाये, जल भराव वाले स्थानों पर डूबने से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय को अवश्य अपनायें जैसे- यदि तैरना न आता हो तो नदी, नहर, नाले, तालाब आदि में कदापि न जाएं एवं अपने स्वजन को भी जाने से रोकें, बच्चों को पुलिया एवं ऊंचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें, अति आवश्यक हो तो ही पानी में उतरें एवं गहराई का ध्यान रखें। ओवरलोडेड नौकाओं में न बैठें, कोशिश करें किसी नदी, पोखर, तालाब या जल स्रोत में सामूहिक रूप से स्नान करने जाते समय साथ में 10-15 मीटर लंबी रस्सी या धोती/साड़ी अवश्य रखें, नदियों, नहरों, जलाशयों या अन्य अल सोतों के पास लिखी हुई चेतावनी की अवहेलना न करें, छोटे बच्चों को घाटों एवं जल स्रोतों के समीप न जाने दें, किसी के उकसावे में आकर पानी में छलांग न लगाएं, नदियों या अन्य जल स्रोतों के घाटों पर रीति-रिवाजों एवं संस्कारों का निर्वहन करते समय सावधानी बरतें, नदी या तालाब में तैरते/स्नान करते समय स्टंट न करें, सेल्फी आदि न ले ऐसा करना जानलेवा हो सकता है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों, ग्राम प्रधानों से अपील की है कि नदियां, तालाबों अथवा अन्य जल स्रोतों के पास बच्चों को न जाने दें, जल स्र्रोतों में डूबने के कारण जनहानि होती है, इसलिए सतर्कता बरतने और जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जल स्र्रोतों में डूबने व फंसने की स्थिति में राहत पाने के लिए एम्बुलेंस- 108, पुलिस सहायता-112 व राहत आपदा कंट्रोल रूम-1070 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब, नहर, नाले में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये देने का प्राविधान है, जिसके लिए (पोस्टमार्टम एवं पंचनामा अनिवार्य), शारीरिक दिव्यांग होने पर 74 हजार से 2 लाख 50 हजार, मकान की क्षति होने पर 4 हजार से 1 लाख 20 हजार, पशु की मृत्यु होने पर 4 हजार से 37 हजार 500 तथा फसल की क्षति होने पर 8 हजार 500 से 22 हजार 500 रूपये आपदा पीड़ित को देने का प्राविधान किया गया है।