पुलिस हिरासत में कमलेश हत्याकांड के आरोपी
– फोटो : पुलिस
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बिलारी कोतवाली के पूर्वी सीमांत मल्लपुर जन्नू गांव निवासी 20 वर्षीय युवती की शादी करने की जिद पर उसके विवाहित प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। शव को रामपुर जिले के बिचपुरी गांव के जंगल में ले जाकर फेंक दिया।
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पहचान छिपाने को शव के ऊपर तेजाब डाल दिया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीती 27 जून को मल्लपुर जन्नू गांव की माया देवी ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें कहा गया था कि 22 जून की शाम को उसकी बेटी कमलेश का गांव निवासी राम सिंह अपहरण कर ले गया है। तलाशने के बाद भी उसकी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। एसएसपी ने सीओ बिलारी के निर्देश में टीम गठित करके इस घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए।
पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी राम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तब पूरी मामला सामने आया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पत्नी और बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहकर राज मिस्त्री का काम करता है।
तीन साल पहले गांव में आने के दौरान कमलेश से उसकी बातचीत होने लगी। इसके बाद उसने कमलेश को सिम और मोबाइल भी दे दिया। इससे दोनों के बीच अक्सर बात होती रहती थी। बताया कि 21 जून की शाम को कमलेश ने उसे बुलाया और शादी करने का दबाव बनाने लगी।
मेरे और दोस्त के समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। गुस्से में आकर दोस्त जयवीर के साथ मिलकर उसका तकिए से उसका मुंह दबा दिया। थोड़ी देर बाद ही कमलेश मौत हो गई। इसके बाद शव को बिचपुरी के जंगल में ले जाकर ऊपर से तेजाब डाल दिया था।
इसके बाद दोनों दोस्त हिमाचल प्रदेश चले गए। दोनों ने अपने मोबाइल और सिम तोड़कर रास्ते में एक नदी में फेंक दिए थे। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के अनुसार दोनों आरोपी राम सिंह और जयवीर को उनके गांव मल्लपुर जन्नू से गिरफ्तार कर सोमवार दोपहर बाद मुरादाबाद अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
हत्यारोपी के घर से मृतका की चप्पल हुई बरामद
बिलारी पुलिस ने हत्यारोपी रामसिंह की निशानदेही पर उसके घर से कमलेश की चप्पल, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया। खुलासा करने वाली टीम में थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह , एसएसआई राम नरेश यादव, रवि प्रकाश और शांतनू जाबला, सिपाही कौशल कुमार, सचिन सैनी और रजनेश कुमार शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार राम सिंह के खिलाफ वर्ष 2021 में थाना बिलारी पर चोरी और माल बरामदगी का एक मुकदमा भी दर्ज है।