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दरअसल, सैफ का लग्जरी हाउस पटौदी पैलेस 1968 के एनिमी डिस्पयुट एक्ट के अंतर्गत आता है और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमा सकता. इस एक्ट के मुताबिक, जो लोग बंटवारे या 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति एनिमी डिस्पयुट प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई. अब कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर हम जमाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया तक जा सकता है लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई भी एक्शन लेना काफी मुश्किल होगा. फोटो साभार-@kareenakapoorkhan/Instagram