चचेरे भाई को बांका से काटने वाले हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट का फैसला।
– फोटो : ANI
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सात साल पहले युवक की बांका से काटकर हत्या करने वाले चचेरे भाई को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को सजा सुनाने के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
मामला थाना कुर्रा के गांव सहन का है। यहां का रहने वाला पप्पू 22 अक्तूबर 2017 को दोपहर एक बजे सहन के बाजार में तिराहे पर बैठा था। तभी उसका चचेरा भाई अजय शराब के नशे में वहां आया और पप्पू को गालियां देने लगा। पप्पू ने जब गालियां देने से मना किया तो उसने मुर्गा काटने वाले बांका से काटकर पप्पू की हत्या कर दी। शोरगुल सुनकर लोगों को आते देख अजय, बांका लेकर मौके से भाग गया।