Delhi LG Powers: केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों का और विस्तार किया है। 2 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में किसी भी बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण या वैधानिक संस्था के गठन का अधिकार एलजी को सौंप दिया गया है। इनमें अब उपराज्यपाल सीधे नियुक्तियां कर सकते हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ीं
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विस्तार
केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार एक अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार, किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग गठित करने का पूरा अधिकार अब एलजी के पास होगा। इसके साथ ही उपराज्यपाल इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर विवाद भी शुरू हो गया है। यहां की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। उधर अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
आइये जानते हैं कि केंद्र ने दिल्ली के एलजी की कौन सी शक्तियां बढ़ाई हैं? इन अधिकारों से क्या बदलेगा? पहले ये अधिकार किसके पास थे? बदलाव की जरूरत क्यों हुई? फैसले पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है? भाजपा इस पर क्या कह रही है?